
रायपुरः शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। अब छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के होटलों और मोटलों में विदेशी शराब भी परोसी जाएगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए संबंधित होटल को लाइसेंस जारी किया जाएगा।
आबकारी विभाग की अधिसूचना के अनुसार पर्यटन बार लाइसेंस के लिए एक लाख रुपए सालाना की दर से शुल्क लिया जाएगा। इन होटलों को विदेशी शराब उसी जिले की निर्धारित दुकान से खरीदनी होगी। इसके साथ ही होटल में केवल एक बार रूम और शराब काउंटर की अनुमति होगी। कोई भी होटल 240 से ज्यादा शराब की बोतल और 480 से ज्यादा बीयर का स्टॉक नहीं रख सकेगा।
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के होटलों और मोटलों में विदेशी शराब का लुत्फ लेने के लिए ग्राहकों को जेब ढीली करनी होगी। इन जगहों पर सामान्य बाजार मूल्य से कम से कम 20 फीसदी अधिक शुल्क वसूला जाएगा। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, शहादत दिवस और होली-मोहर्रम जैसे त्योहारों पर 10 दिन शराब नहीं परोसी जाएगी। आम दिन दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक होटल शराब सर्व कर सकते हैं।