
Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी बड़ा झटका लगा है. गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है. अब अपील खारिज होने की वजह से राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रहेगा. राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में सूरत कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है. गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं. इस केस के दायर होने के बाद भी दूसरे केस उनके खिलाफ दायर हुए. एक केस वीर सावरकर के पोते की ओर से भी दाखिल किया गया है।
मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से श्री राहुल गांधी जी की पुनर्विचार याचिका ख़ारिज। गांधी जी और श्री अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति ही दूसरों की मानहानि पर टिकी है। हो सकता है कि ताज़ा फ़ैसले से दोनों सबक़ लें।
— Keshav Prasad Maurya (मोदी का परिवार) (@kpmaurya1) July 7, 2023
गुजरात हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे में दोषी ठहराए जाने का फैसला उनके साथ नाइंसाफी नहीं कहा जा सकता. उन्हें दोषी ठहराए जाने का फैसला बिल्कुल सही है. हमें निचली अदालत के आदेश में दखल देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता. अब राहुल गांधी के पास विकल्प सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने का है.
यूपी के डिप्टी सीएम ने कसा तंज
बता दें कि राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में उनके समर्थन में नारेबाजी हुई. इस बीच, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने राहुल को लेकर ट्वीट किया कि मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी की याचिका खारिज. राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति ही दूसरों की मानहानि पर टिकी है. हो सकता है कि ताजा फैसले से दोनों सबक लें. अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मोहब्बत की दुकान की आड़ में राहुल गांधी दरअसल मानहानि की दुकान चलाते रहे.