
Arvind Kejriwal Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ‘आदतन अपराधी’ नहीं हैं. मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल सीएम हैं और यह चुनाव का मौसम है. उनके चुनाव प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि सीएम अभी रोज 10 फाइलें साइन करते हैं. केजरीवाल ने अदालत को भरोसा दिया कि अंतरिम जमानत मिलने पर वह कोई फाइल साइन नहीं करेंगे. SC ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से साफ करने को कहा है कि PMLA की धारा 19 के तहत, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कैसे सही है. अदालत ने कहा कि किसी को गिरफ्तार करते समय या रिमांड पर लेते समय उसकी जरूरत को साबित करना एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की. केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के हाथों अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
1.05 PM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने अंतरिम जमानत के मसले पर दोनों पक्षों को सुन लिया है. दोपहर 2 बजे अदालत ASG एसवी राजू को सुनेगी