देश मे किसानों व कृषि व्यापार को सुचारु रूप से चलाने के लिए जो मोदी जी की सरकार ने तीन कृषि कानून लाये थे वे किसानों की आमदनी के साथ साथ कृषि व्यापार पर जो वर्तमान में गैर जरूरी सरकारी दखल है उसे मात्र निम्न लिखित बदलाव /एडिशन के पुनः लागू करना वर्तमान समय की मांग है

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सुझाव

(1)देश मे जिन वस्तुओं की कमी है के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी /टैक्स लगाया जावे तथा
इस एक्सपोर्ट ड्यूटी से प्राप्त राजस्व का उपयोग कृषि उत्पाद राइस के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिये सब्सिडी/इन्सेन्टिव/इनपुट कॉस्ट सपोर्ट देने के लिये किया जावे ताकि Rice एक्पोर्ट देश से इंटरनेशनल मार्किट प्राइस के हिसाब से हो सके ताकि हमारे नेट विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई असर न पड़े ।
(2) देश मे किसानों द्वारा उत्पादित एक एवरेज निश्चित गुणवत्ता की कम से कम 40% सुखी उपज जिसे कम से कम 2वर्ष के लिये भंडारण किया जा सके MSP पर खरीद की गारन्टी का कानून तत्काल बनाया जावे । (जितनी उपज की विभिन्न सरकारी वेलफेयर योजनाओं के लिये व बफर स्टॉक के लिये सरकार को जरूरत है ) तथा शेष बचे माल की अंतरराष्ट्रीय बाजार भाव (जो हर 15 दिन (माह को 1 व 16 तारीख )में सरकार घोषित करे के हिसाब से किसानो से वर्ष भर खरीद की जावे एवं इस रेट से कम पर एक एवरेज निश्चित गुणवत्ता (FAQ)किसान से खरीद व व्यापार को आर्थिक अपराध घोषित किया जावे ।
(4)किसानों से खरीदी गई उपज का भुगतान 3 दिन में किसानो के बैंक खातों में केवल RTGS/NEFT/ECS/व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने को गारंटी हो। ताकि किसानों का शोषण रुक सके व उन्हें भुगतान के लिये भटकना न पड़े ।

अगर उपरोक्त सुझाव पर तत्काल अमल किया जाता है तो FCI व खुले आकाश के नीचे अनाज के भंडारण में जो नुकसान सरकारो को उठाना पड़ता है कि तुलना में सरकारी एक्सपोर्ट सब्सिडी /इंसेंटिव राशि काफी कम होगी ।

आपश्री की सार्थक प्रतिक्रिया ,विचार व सुझाव आमंत्रित है

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