
*महत्वपूर्ण सुझाव*
जिस पर तत्काल आज ही नोटिफाई करने की जरूरत है :
आज 18/07/2022 से 25 kg / 25 लीटर व उससे कम के सभी प्रीपैकेज व लेबल्ड खाद्यान्न को चाहे वे ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड की बिक्री पर @ 5 % GST एप्लीकेबल हो गया है :- विजय गोयल , रायपुर
*सुझाव*
*अगर legal Metrology एक्ट में 25Kg / 25लीटर या उससे कम के प्रीपैकेज व लेबल्ड की बजाय उसे 25kg/25लीटर से कम रूपी एक मामूली सा अमेंडमेंट कर दिया जावे ।देश की हजारों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा (pp bags) के साथ हज़ारो करोड़ के पैकिंग मटेरिल का स्टॉक आलरेडी जो विभिन्न पैकिंग बैग निर्माताओ , पैकजर्स ,व जुट बैग का उत्पादन करने वाले छोटे छोटे सहकारी समितियों के पास पड़ा है को वेस्ट होने से बचने के साथ साथ ट्रेड व इंडस्ट्री की बहुत बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है ।
और देश को भी नोशनल लॉस से बचाया जा सकता है।
*सभी स्टैक होल्डर से आग्रह है कि सरकार को ऐसा करने हेतु तत्काल आग्रह करे कि जरूरी नॉटिफिकेट आज ही देश हित मे जारी करना वक्त की जरूरत है ।*