
राजधानी रायपुर मे इन दिनों त्यौहारों पर (अनपैक्ड) खुली मिठाई काफी दिनों की निर्मित की हुई ग्राहकों को बेची जाती है। जबकि खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा 1 अक्टूबर 2020 से मिठाई विक्रेता को अनपैक्ड मिठाई की ट्रे/बॉक्स पर बैस्ट बिफोर अंकित कर प्रदर्शित करने का आज्ञापक प्रावधान नोटिफिकेशन जारी कर किया गया है।
जबकि इसका पालन सुनिश्चित करने का दायित्व जिला प्रशासन का है। शहर मे अधिकांश मिठाई विक्रेता बैस्ट बिफोर प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ग्राहकों को बासी या अवधि पार मिठाई विक्रेता द्वारा बेची जा रही है। इसी मे सोमवार को ग्राहक पंचायत के पदाधिकारियों ने ग्राहकों को ताजा मिठाई मिल सकें इसके लिए कलेक्टर रायपुर को ज्ञापन देकर आग्रह किया गया है कि कानून का पालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करे। जिससे शहर के ग्राहकों को ताजा मिठाई उपलब्ध हो सके। इस मौक़े पर रविकांत जायसवाल केंद्रीय समिति सदस्य,डॉ शोभा पंडित उपाध्यक्ष, ग्राहक पंचायत छत्तीसगढ़, अमित वर्मा, देवदत्त साहू, आशीष अग्रवाल, अभिजीत पांडे, ओमप्रकाश साहू, लोकेश पवार, ऋषिकान्त चंद्राकर, श्रवण यदु, उमाशंकर वर्मा, हेमन्त साहू समेत बड़ी संख्या मे ग्राहक पंचायत मौजूद रहे।