
Durg news निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार मतदाताओं से आधार क्रमांक एकत्र करने कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आधार नंबर एकत्रित करने के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किया जाएगा। आधार संख्या एकत्र करना मतदाताओं की ओर से स्वैच्छिक है। फार्म आयोग की वेबसाईट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है।
अपर कलेक्टर अरविंद एक्का Additional Collector Arvind Ekka
अपर कलेक्टर अरविंद एक्का Additional Collector Arvind Ekka ने प्रेस काँफ्रेंस लिया। मतदाता सूची में नाम शामिल किये जाने 01 जनवरी के स्थान पर 04 अर्हता तिथि 01 जनवरी, 01 अप्रेल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर प्रतिस्थापित किया गया है। मतदाता सूची में नाम शामिल करने उपरोक्त अर्हता तिथि अथवा 01 जनवरी के पूर्व होने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक की जन्मतिथि अनुसार संबंधित अर्हता तिथि में उनका नाम शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी।
मतदाता सूची में नाम शामिल करने हेतु प्रारूप 6 में संशोधन किया गया है। प्रारूप 6 में केवल नये निर्वाचकों का पंजीयन होगा। पुराने प्रारूप से उस भाग को हटा दिया गया है जिसके माध्यम से निर्वाचक दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण हेतु आवेदन करते थे। अपने विधिक संरक्षक का तथा तृतीय लिंग व्यक्ति अपने गुरू का नाम रिश्तेदार के रूप में दे सकते हैं। जन्म तिथि एवं निवास के प्रमाण हेतु निर्धारित दस्तावेज का उल्लेख किया गया है।
प्रतिस्थापित इपिक के लिए प्रारूप 001 को समाप्त कर संशोधित प्रारूप 8 में प्रावधानित किया गया है।निर्वाचक नामावली में से विलोपन हेतु प्रारूप 7 में संशोधन करते हुए मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करने का प्रावधान किया गया है। मतदाता का नाम स्थानांतरण हेतु प्रचलित प्रारूप 8क को समाप्त कर प्रविष्टियों कीशुद्धि हेतु प्रचलित प्रारूप 8 के साथ सम्मिलित कर नया प्रारूप 8 तैयार किया गया है।
निवास स्थल के परिवर्तन हेतु,निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों की शुद्धि हेतु, प्रतिस्थापित इपिक जारी करने हेतु, दिव्यांग के चिन्हांकन हेतु प्रारूप 7 को छोड़कर अन्य सभी संशोधित प्रारूप में निर्वाचकों का आधार नंबर लेने हेतु प्रावधान किया गया है। वर्तमान निर्वाचकों से आधार नंबर लेने हेतु प्रारूप 6ख सम्मिलित किया गया है। प्रारूप 6ख में आधार नंबर देना मतदाताओं की ओर से स्वैच्छिक है।