
रायपुर। शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार पहली बार शराब दुकानों के लिए अहाता पॉलिसी लाने जा रही है। अहाता संचालन के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा टेंडर जारी किया जायेगा। आहाते को खोलने के लिए लाइसेंस की राशि निर्धारित की जाएगी।
टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिसे भी टेंडर मिलेगा उसे अहाता चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। इस फैसले से राज्य सरकार को शराब के अलावा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। सूत्रों के अनुसार अप्रैल से नई अहाता पॉलिसी लागू हो जाएगी। इस मामले को लेकर आबकारी अधिकारियों ने बताया कि, पिछली सरकार में भी अहाता पॉलिसी पर काम किया गया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया। नेताओं और अधिकारियों ने अपने करीबी लोगों को अहाता दे दिया था। इससे सरकार को किसी तरह के राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अधिकांश शराब दुकानों के पास अवैध अहाता खोले लिए गए थे। सरकार अब अहाता चलाने के लिए सिस्टम बना रही है।
आबकारी अधिकारियों ने बताया कि अहाता संचालित करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। अभी जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसके तहत 2 से 3 करोड़ रुपए अहाता चलाने वाले को देना होगा। दुकान की सेलिंग जितनी होगी उसके अनुसार प्रतिशत तय किया जाएगा और इसे 12 किस्तों में देना होगा। लाइसेंस एक साल के लिए दिया जाएगा। अहाता पॉलिसी लागू होने के बाद शराब दुकान के 100-150 मीटर की परिधि में कोई दूसरा व्यक्ति चखना सेंटर नहीं खोल सकेगा।