Friday, July 5, 2024
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BREAKING NEWS : अमित शाह ने CAA पर दिया बड़ा बयान, कहा…

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Amit Shah on CAA : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर पूरा विपक्ष राजनीति कर रहा है. उन्होंने कहा कि मैं 2019 से ही कह रहा हूं कि सीएए लागू होगा. गृह मंत्री ने एक बार फिर से अल्पसंख्यक समुदाय को आश्वासन दिया कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि ये नागरिकता देने के लिए है. उन्होंने कहा कि जितने भी लोग अखंड भारत का हिस्सा थे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी.

गृह मंत्री अमित शाह ने समाचार एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया. इसमें उन्होंने विपक्ष पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं. अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का इतिहास रहा है कि जो वो बोलते हैं, उसे पूरा नहीं करते हैं. मगर प्रधानमंत्री या बीजेपी ने जो कहा है, वो पत्थर की लकीर होती है. मोदी की हर गारंटी पूरी होती है.

सीएए की टाइमिंग पर विपक्ष को दिया जवाब

इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सीएए की टाइमिंग को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, ‘ओवैसी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत सभी विपक्षी दल झूठ की राजनीति कर रहे हैं. टाइमिंग का कोई सवाल ही नहीं है. बीजेपी ने 2019 में अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह सीएए लाएगी और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देगी.’

‘पीएम मोदी ने जो कहा, वो पत्थर की लकीर’

गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया गया कि विपक्ष का आरोप है कि सीएए के जरिए बीजेपी नया वोट बैंक तैयार कर रही है. इस पर अमित शाह ने कहा, ‘विपक्ष के पास और कोई काम नहीं है, उन्होंने यहां तक ​​कह दिया था कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयरस्ट्राइक करने में बीजेपी को राजनीतिक फायदा है, तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उन्होंने तो यह भी कहा था कि आर्टिकल 370 को हटाना भी हमारे राजनीतिक फायदे के लिए था.’

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सीएए के अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं: अमित शाह

सीएए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस बात का भ्रम फैलाया जा रहा है कि इससे लोगों की नागरिकता चली जाएगी. अमित शाह ने एक बार फिर से इस भ्रम को दूर किया है. उन्होंने कहा, ‘अल्पसंख्यकों या किसी अन्य व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है. सीएए केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को अधिकार और नागरिकता देने के लिए है.’

 

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