
Supreme Court News: आम आदमी पार्टी को दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित दफ्तर 15 जून तक खाली करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह आदेश पारित किया. SC ने पाया कि यह जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए AAP को 15 जून तक की मोहलत दे दी. SC ने कहा कि AAP को उस जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी हक नहीं है. कोर्ट ने कहा कि पार्टी चाहे तो ऑफिस के लिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) से जमीन आवंटित करने का आवेदन कर सकती है. अदालत ने LD&O से चार हफ्तों के भीतर अपने फैसले की जानकारी AAP को देने को कहा है.